भवाली में 'सुरक्षित दवा-सुरक्षित जीवन' अभियान के तहत मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण करतीं सिविल जज पारुल थपलियाल और औषधि निरीक्षक
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भवाली में विधिक सेवा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन: 9 मेडिकल स्टोरों पर छापा, 4 से स्पष्टीकरण तलब, 1 की बिक्री रोकी

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी के निर्देशन में भवाली क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज (सीनियर डिवीजन) श्रीमती पारुल थपलियाल के नेतृत्व में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट और औषधि निरीक्षक अर्चना सहित संयुक्त टीम द्वारा “सुरक्षित दवा-सुरक्षित जीवन” अभियान के तहत भवाली में 09 मेडिकल स्टोरों का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया।

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इस औचक छापेमारी के दौरान टीम द्वारा मुख्य रूप से एक्सपायर्ड दवाइयों की गहनता से जांच की गई। निरीक्षण में पाई गई गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही के क्रम में कड़ा रुख अपनाते हुए संयुक्त टीम ने चार मेडिकल स्टोरों को अगले चार दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए हैं, जबकि नियमों का घोर उल्लंघन करने वाले एक मेडिकल स्टोर का क्रय-विक्रय (खरीद और बिक्री) तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।

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इसके साथ ही टीम द्वारा सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत देते हुए स्टोर में अनिवार्य रूप से कैश मेमो मैंटेन करने, प्रतिबंधित व एक्सपायरी दवाइयों के सही रखरखाव के लिए अलग से लेबल्ड एक्सपायरी बॉक्स बनाने, सभी ग्राहकों को अनिवार्य रूप से बिल उपलब्ध कराने, स्टोर परिसर में पूरी साफ-सफाई बनाए रखने और सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।


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