फायर NOC न मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई
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प्रशासन का बड़ा एक्शन: एन.एच. मार्ट, रुकैया ट्रेडिंग और रूद्रा ट्रेडर्स होंगे सील; फायर NOC न मिलने पर थमाया नोटिस

नैनीताल/हल्द्वानी: जनपद में जनसुरक्षा और अग्नि सुरक्षा मानकों के सख्त अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी नैनीताल के कड़े दिशा-निर्देशों के क्रम में आज प्रशासन, अग्निशमन विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान भारी अनियमितताएं पाए जाने पर तीन बड़े प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

नैनीताल जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीम हल्द्वानी में एनएच मार्ट और रूद्रा ट्रेडर्स का संयुक्त निरीक्षण करते हुए
नैनीताल जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीम हल्द्वानी में एनएच मार्ट और रूद्रा ट्रेडर्स का संयुक्त निरीक्षण करते हुए

इन प्रतिष्ठानों का हुआ स्थलीय निरीक्षण:

संयुक्त निरीक्षण दल ने क्षेत्र के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों और चिकित्सालयों में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने:

  • एन.एच. मार्ट (गोलापार)

  • रुकैया ट्रेडिंग कम्पनी (गोलापार)

  • मेडी सेन्टर हॉस्पिटल (शनि बाज़ार)

  • रूद्रा ट्रेडर्स (रामपुर रोड) का गहन स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के समय इन सभी प्रतिष्ठानों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की स्थिति, फायर अलार्म प्रणाली की सक्रियता, आपातकालीन निकास मार्गों (Emergency Exits) की सुगमता, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था (Electrical Safety) और पार्किंग व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का बारीकी से परीक्षण किया गया।

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जांच के दौरान टीम को गोलापार स्थित एन.एच. मार्ट, रुकैया ट्रेडिंग कम्पनी और रामपुर रोड स्थित रूद्रा ट्रेडर्स में भारी कमियां मिलीं। इन तीनों बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास अग्नि सुरक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Fire NOC) उपलब्ध नहीं पाया गया।

बिना फायर एनओसी के इतने बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन किए जाने को गंभीर अनियमितता और जनसुरक्षा के साथ खिलवाड़ मानते हुए प्रशासन ने तत्काल कड़ा रुख अपनाया है। टीम द्वारा इन तीनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी कर दिए गए हैं और मौके पर सीलिंग की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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निरीक्षण दल ने मेडी सेन्टर हॉस्पिटल सहित अन्य प्रतिष्ठानों में भी अग्नि सुरक्षा मानकों, उपलब्ध वैधानिक अभिलेखों (Documents) और लाइसेंसों का गहन परीक्षण किया और प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए सभी व्यापारियों और प्रतिष्ठान स्वामियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि जनसुरक्षा से संबंधित मानकों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह के औचक निरीक्षण अभियान निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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