उत्तराखण्ड में ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के तहत आवेदन शुरू: महिलाओं को मिलेगा बिजनेस के लिए भारी अनुदान, 14 अगस्त तक करें अप्लाई! 👇
देहरादून: उत्तराखण्ड की धामी सरकार ने राज्य की बेसहारा, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति) द्वारा ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आधिकारिक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की मूल या स्थायी निवासी एकल महिलाओं को उनके निवास स्थान, गाँव या क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है।

महिलाओं को मनपसंद व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलेगी वित्तीय सहायता
विभाग द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को उनकी मांग एवं आवश्यकता के आधार पर किसी भी क्षेत्र में स्वरोजगार या नया व्यवसाय (Business) प्रारम्भ करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता (Financial Subsidy/Loan) प्रदान की जाएगी।
इन श्रेणियों की महिलाओं को मिलेगा प्राथमिकता के आधार पर लाभ:
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निराश्रित (बेसहारा) महिलाएं
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परित्यक्ता (पति द्वारा छोड़ी गई) महिलाएं
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विधवा महिलाएं
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कहाँ मिलेंगे दिशा-निर्देश और आवेदन का प्रारूप?
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामान्य दिशा-निर्देश, अनिवार्य अर्हताएं (Eligibility) और आवेदन का निर्धारित प्रारूप जनसामान्य के सुलभ संदर्भ हेतु विभागीय वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है।
विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी महिला को योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी या तकनीकी सहायता चाहिए, तो वे अपने जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय (DPO Office) अथवा अपने विकासखंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय (CDPO Office) से किसी भी कार्यदिवस में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर सकती हैं।
14 अगस्त है आवेदन की आखिरी तारीख, केवल ‘पंजीकृत डाक’ से ही स्वीकार होंगे फॉर्म
विभाग ने आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और समयसीमा को लेकर बेहद सख्त गाइडलाइन जारी की है:
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अंतिम तिथि: आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त, 2026 को सांय 5:00 बजे तक निर्धारित की गई है।
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जमा करने का माध्यम: आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक (Registered Post) के माध्यम से ही सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा स्वीकार किए जायेंगे। हाथों-हाथ या साधारण डाक से भेजे गए आवेदनों को अमान्य माना जा सकता है।
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महत्वपूर्ण चेतावनी: विभाग ने साफ तौर पर अवगत कराया है कि अपूर्ण (अधूरे) भरे गए आवेदन पत्रों एवं निर्धारित तिथि (14 अगस्त) के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
प्रस्ताव चयन या निरस्तीकरण से सम्बन्धित समस्त अधिकार निदेशक/उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेंगे।
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