Haldwani Police Station Action Scene POCSO Act Arrestनाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी।
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हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में विक्रम सिंह और सौरभ बिष्ट को गिरफ्तार किया। एसएसपी के निर्देश पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई।

देवभूमि जन हुंकार, हल्द्वानी (31 जुलाई 2026): नैनीताल जिले की हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में त्वरित और कड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल दो मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।

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29 जुलाई को दर्ज हुई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत 29 जुलाई 2026 को हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के घर से बिना बताए कहीं चले जाने के संबंध में पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मु०एफआईआर संख्या-254/2026 धारा 137(2) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) बनाम अज्ञात के तहत मामला पंजीकृत किया और विवेचना उप निरीक्षक संजीत राठौर के सुपुर्द की गई।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. द्वारा नाबालिग की शीघ्र बरामदगी और आरोपियों की धरपकड़ के कड़े निर्देश दिए गए। इसके अनुपालन में एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

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सीसीटीवी फुटेज से खुले राज, दो आरोपी गिरफ्तार

गठित पुलिस टीम ने सुरागरसी-पतारसी करते हुए घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज का गहनता से अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल दो आरोपियों—(1) विक्रम सिंह पुत्र खुशाल सिंह (निवासी हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा, थाना मुखानी, जनपद नैनीताल, उम्र 29 वर्ष) तथा (2) सौरभ बिष्ट पुत्र उमेद सिंह बिष्ट (निवासी त्रिलोकपुर दानी, गौलापार, काठगोदाम, जनपद नैनीताल, उम्र 21 वर्ष) के नाम प्रकाश में आए।

पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त विक्रम सिंह ने स्वीकार किया कि उसने नाबालिग को बर्फ वाली गली से अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने स्टूडियो ले गया, जहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह उसे वापस छोड़ गया, जहां से नाबालिग डी.के. पार्क पहुँची और वहां उसकी मुलाकात दूसरे आरोपी सौरभ बिष्ट से हुई। सौरभ बिष्ट उसे सितारगंज व शक्ति फार्म ले गया, जहां उसने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

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मुकदमे में पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ीं, वाहन सीज

अभियुक्तों के बयानों और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पंजीकृत मुकदमे में धारा 65(1), 115(2), 352 बीएनएस तथा 5/6 पॉक्सो (POCSO) एक्ट की बढ़ोतरी की है। इसके अतिरिक्त, आरोपी विक्रम सिंह द्वारा नाबालिग को ले जाने में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी पुलिस ने बरामद कर सीज कर दिया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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