देवभूमि जन हुंकार, देहरादून (07 अगस्त 2026): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, श्रमिक हित, कानून व्यवस्था और आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के ये निर्णय राज्य में स्वरोजगार, पलायन रोकने और विकास को नई गति देने में मील का पत्थर साबित होंगे।
गौ पालन योजना में बड़ा बदलाव: यूनिट कॉस्ट ₹60 हजार हुई, 90% तक सब्सिडी
कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी जोड़ने का निर्णय लिया है। अब लाभार्थी केवल गाय ही नहीं, बल्कि भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। योजना के तहत पशु की यूनिट कॉस्ट 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है।
इसमें सब्सिडी का ढांचा इस प्रकार रहेगा:
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अनुसूचित जाति (SC) एवं जनजाति (ST): 90 प्रतिशत सब्सिडी।
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सामान्य वर्ग: 60 प्रतिशत सब्सिडी।
इस योजना से प्रथम वर्ष में ही लगभग 2,128 पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।
‘उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली 2026’ लागू
श्रमिकों और कामगारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए कैबिनेट ने मजदूरी संहिता 2019 के तहत उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 लागू करने का फैसला किया है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं:
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श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की कानूनी गारंटी।
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निर्धारित कार्य अवधि से अधिक काम करने पर ओवरटाइम का दोगुना भुगतान।
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प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से वेतन भुगतान (डिजिटल माध्यम से)।
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समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को पूरी तरह समान वेतन देना अनिवार्य।
हल्द्वानी लामाचौड़ में नया हाई कोर्ट परिसर व क्रीड़ा विश्वविद्यालय हेतु 122 पद
न्यायिक और खेल आधारभूत संरचना को मजबूती देते हुए कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए:
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हाई कोर्ट भूमि हस्तांतरण: हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकतानुसार लगभग 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय (High Court) परिसर के निर्माण हेतु हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
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क्रीड़ा विश्वविद्यालय गौलापार: उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी) के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पदों के साथ आउटसोर्स व्यवस्था से आवश्यक सहायक पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।
मेरठ से हरिद्वार तक दौड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने का निर्णय लिया है। इसके लिए दोनों राज्य सरकारों के बीच औपचारिक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया जाएगा। इससे औद्योगिक निवेश, व्यापार और पर्यटन को अभूतपूर्व गति मिलेगी।
अन्य प्रमुख कैबिनेट निर्णय:
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छात्रावास नियमावली 2026: समाज कल्याण विभाग के SC/ST छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली स्वीकृत, जिससे मेधावी छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।
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ईको टूरिज्म एचपीसी समिति: वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में संशोधन किया गया।
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जीएसटी अधिनियम संशोधन: केंद्रीय कानूनों के अनुरूप उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन हेतु अध्यादेश लाने की मंजूरी।
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बंगाली समुदाय का हित: दिनेशपुर व शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली SC समुदाय हेतु सहायता कोष समिति में उसी समुदाय से उपाध्यक्ष व सदस्यों का नामांकन होगा।
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सहकारिता नियमावली 2004 में संशोधन: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कुष्ठ रोग संबंधी भेदभावपूर्ण नियम हटाए जाएंगे।
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वन विकास निगम नियमावली 2026: स्केलर पदों हेतु आयोग की तर्ज पर 100 अंकों की लिखित परीक्षा का पारदर्शी प्रावधान।
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औद्योगिक संबंध नियमावली 2026: ट्रेड यूनियनों की मान्यता, औद्योगिक विवादों का समयबद्ध समाधान और श्रमिक री-स्किलिंग फंड की स्थापना।
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