Uttarakhand Legal Concept Representing Legal Services Clinic In Kapkot Bageshwarबागेश्वर के कपकोट महाविद्यालय में लीगल सर्विसेज क्लीनिक के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित अधिकारी व छात्र।
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बागेश्वर जिले के कपकोट महाविद्यालय में लीगल सर्विसेज क्लीनिक का उद्घाटन। सचिव अनीता कुमारी ने छात्रों को मुफ्त कानूनी सहायता और विधिक कौशल की जानकारी दी।

देवभूमि जन हुंकार, बागेश्वर / कपकोट: समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक न्याय और कानूनी सहायता को सहज रूप से सुलभ बनाने के उद्देश्य से बागेश्वर जिले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की “Legal Services Clinics in Universities, Law Colleges and other Institutions Scheme, 2013” (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4(k) के अंतर्गत) के तहत आज स्व० चंद्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ‘लीगल सर्विसेज क्लीनिक’ का औपचारिक उद्घाटन किया गया।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने किया शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सी०डि०) श्रीमती अनीता कुमारी के कर-कमलों द्वारा किया गया। महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों और स्थानीय गणमान्य लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस दौरान सचिव महोदया ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए क्लीनिकल लीगल स्किल्स (व्यावहारिक विधिक कौशल) विकसित करने के विभिन्न तौर-तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस क्लीनिक की स्थापना का मुख्य मकसद अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक विधिक ज्ञान को बढ़ावा देना है।

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गरीब व वंचितों को मिलेगी निःशुल्क एवं प्रभावी कानूनी सहायता

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह क्लीनिक समाज के उन गरीब व वंचित वर्गों के लिए वरदान साबित होगी जो आर्थिक तंगी या जानकारी के अभाव में न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं:

  • निःशुल्क कानूनी सहायता: जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों को यहाँ से निःशुल्क एवं प्रभावी कानूनी परामर्श और सहायता प्रदान की जाएगी।

  • कानूनी जागरूकता: आमजन को उनके मौलिक अधिकारों, कानूनी अधिकारों और विभिन्न विधिक उपचारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

  • संवैधानिक न्याय: हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्य को धरातल पर उतारते हुए समाज के प्रत्येक नागरिक तक न्याय सुलभ बनाया जाएगा।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के कार्यालय से जारी इस सूचना को न्यायहित में प्रसारित किया गया है, ताकि कपकोट क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग इस विधिक सेवा का लाभ उठा सकें।


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