Chorgalia Police Station Haldwani Investigating Child Marriage Case Under Prohibition Actचोरगलिया थाना पुलिस ने नाबालिग की शादी कराने के मामले में 5 आरोपियों पर दर्ज किया मुकदमा।
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देवभूमि जन हुंकार, हल्द्वानी (15 अगस्त 2026): नैनीताल जनपद के हल्द्वानी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी का उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन बाल विवाह कराने का गंभीर मामला सामने आया है। बाल कल्याण समिति (CWC) की जांच और बाल विकास परियोजना अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूल्हे, उसके भाई, किशोरी के माता-पिता और विवाह संपन्न कराने वाले पंडित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरक्षा के दृष्टिगत किशोरी को नारी निकेतन हल्द्वानी भेज दिया गया है।

मंदिर में 22 जून को कराई गई थी शादी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी  क्षेत्र की निवासी 16 वर्षीय किशोरी की शादी विगत 22 जून को परिजनों द्वारा उसकी मर्जी के खिलाफ कराई गई थी। विवाह कालाढूंगी थाना क्षेत्र के बेल बसानी निवासी एक युवक के साथ धार्मिक स्थल  में संपन्न कराया गया था।

इस वैवाहिक कार्यक्रम में किशोरी के माता-पिता, दूल्हे का बड़ा भाई तथा फेरे कराने वाला पंडित मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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CWC की गुप्त जांच से मचा हड़कंप, रातों-रात मायके पहुंचाया

विवाह के कुछ समय बाद बाल कल्याण समिति (CWC) को इस अवैध बाल विवाह के संबंध में एक गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई। समिति की टीम ने जब मामले की जमीनी पड़ताल और जांच शुरू की, तो आरोपियों को इसकी भनक लग गई।

कानूनी शिकंजे से बचने के प्रयास में ससुराल पक्ष ने शादी के करीब एक सप्ताह बाद ही किशोरी को रातों-रात बेल बसानी से लाकर उसके मायके छोड़ दिया। हालांकि CWC की विस्तृत जांच में बाल विवाह की पुष्टि हो गई।

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 5 नामजद आरोपियों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में केस

बाल कल्याण समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) द्वारा थाने में औपचारिक तहरीर सौंपी गई। पुलिस ने तहरीर पर त्वरित संज्ञान लेते हुए नाबालिग के माता-पिता, दूल्हे, दूल्हे के बड़े भाई और शादी कराने वाले पंडित के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

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“किशोरी को नारी निकेतन भेजा गया” — थाना प्रभारी

चोरगलिया के थाना प्रभारी ने बताया:

“बाल कल्याण समिति और बाल विकास विभाग की रिपोर्ट के आधार पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नाबालिग किशोरी को सुरक्षा एवं काउंसलिंग के लिहाज से नारी निकेतन हल्द्वानी दाखिल कराया गया है। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।”


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