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जीएसटी परिषद का बड़ा निर्णय: अब केवल दो मुख्य स्लैब, 22 सितम्बर से लागू होंगी नई दरें

नई दिल्ली। देश की कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में स्लैब संरचना को सरल बनाने का फैसला लिया है। अब जीएसटी में केवल दो मुख्य दरें – 5% और 18% ही लागू होंगी। परिषद ने पहले से प्रचलित 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया है।

परिषद ने स्पष्ट किया कि 40% का एक विशेष स्लैब केवल लग्जरी वस्तुओं के लिए अलग रखा जाएगा। आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाद्य सामग्री और रोजमर्रा के उत्पादों को 5% श्रेणी में शामिल किया गया है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे मध्यमवर्ग और नौकरीपेशा परिवारों को सीधी राहत मिलने की संभावना है।

निर्माण क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी गई है। सीमेंट पर कर घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी को भी 18% वाली दर में रखा गया है।

वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि नई संरचना से उपभोक्ताओं का बोझ कम होगा और व्यापारियों के लिए टैक्स भुगतान की प्रक्रिया आसान बनेगी।

सभी संशोधित दरें 22 सितम्बर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी।


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