अधिवक्ता आदित्य कुमार की पैरवी रंग लाई, मेक माय ट्रिप और ब्लू डार्ट को उपभोक्ता आयोग ने ठहराया जिम्मेदार
हल्द्वानी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नैनीताल ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उपभोक्ता रोहित जायसवाल एवं आकांक्षा जोशी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए मेक माय ट्रिप इंडिया प्रा. लि. और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी माना है।
परिवादियों की ओर से अधिवक्ता आदित्य कुमार और गोविंद सिंह लटवाल ने प्रभावी पैरवी की। आयोग ने पाया कि उपभोक्ता द्वारा बुक की गई यात्रा और संबंधित सेवाओं के मामले में कंपनियों की ओर से अपेक्षित सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उपभोक्ता को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
आयोग के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि परिवादी ने मेक माय ट्रिप के माध्यम से यात्रा एवं होटल बुकिंग कराई थी। बाद में उत्पन्न विवाद के संबंध में उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर विस्तृत सुनवाई के बाद आयोग ने निर्णय पारित किया।
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निर्णय में आयोग ने मेक माय ट्रिप को उपभोक्ता को ₹50,757 की राशि लौटाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिए ₹20,000 तथा वाद व्यय के रूप में ₹10,000 अदा करने का भी आदेश दिया गया।
वहीं, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड को भी सेवा में कमी का दोषी मानते हुए ₹25,000 क्षतिपूर्ति तथा ₹25,000 वाद व्यय देने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि उपभोक्ता को हुई असुविधा और नुकसान के लिए संबंधित कंपनियां उत्तरदायी हैं तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उन्हें उचित राहत प्रदान किया जाना आवश्यक है।
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यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह संदेश देता है कि सेवा प्रदाता कंपनियां उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकतीं।





