ब्रेकिंग न्यूज- रामनगर कोतवाल सस्पेंड, डीआईजी कुमाऊं ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर की बड़ी कारवाही
जानिए क्या था पूरा मामला
नैनीताल हाई कोर्ट ने टाइगर कैंप रिसोर्ट के मैनेजर राजीव शाह की गलत तरीके से की गई गिरफ्तारी के मामले में रामनगर कोतवाल ,गर्जिया चौकी इंचार्ज और एसआई के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका में डीजीपी उत्तराखंड और राज्य के प्रमुख सचिव गृह को अदालत में मंगलवार को विडिओ कालिंग पर तलब किया था।पीड़ित के अधिवक्ता दुष्यंत मनाली ने बताया कि उनके क्लाइंट को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया। जिसके लिए उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी। इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा डीजीपी और गृह सचिव को सर्कुलर भी जारी किया गया था और कहा गया कि जमानती अपराधों में नागरिकों को बिना सीधे नोटिस गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसी दिशा निर्देश की दुर्भावना से अवमानना के लिए रामनगर कोतवाल अरुण सैनी, गर्जिया चौकी इंचार्ज, प्रकाश पोखरियाल और एसआई दीपक बिष्ट के विरुद्ध और अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले को पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला मानते हुए मंगलवार को सुनवाई में उच्च अधिकारियों को तलब किया था कोतवाल के निलंबन से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ और भी नप सकते हैं।
