5 रिटेल खनन भंडारणों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त
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🚨 उत्तराखंड में खनन माफियाओं पर निदेशक का बड़ा हंटर: हरिद्वार में 5 रिटेल भंडारणों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त, मंचा हड़कंप! 👇

हरिद्वार: उत्तराखंड में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और अनधिकृत भंडारण के खिलाफ धामी सरकार के सख्त रुख के बाद भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग के निदेशक राजपाल लेघा के सीधे नेतृत्व में जनपद हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हो रहे रिटेल भंडारण स्थलों पर एक साथ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस औचक निरीक्षण और गहन जांच के दौरान भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। एक ही चालू खनन सत्र में दो बार से अधिक गंभीर अवैध गतिविधियां पाए जाने पर निदेशक ने कड़ा रुख अपनाते हुए हरिद्वार के पांच बड़े रिटेल भंडारणों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त (Cancel) कर दिए हैं। विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे जिले के खनन माफियाओं और अवैध कारोबारियों में भारी हड़कंप मच गया है।

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भंडारण नियमावली के तहत गिली गाज, इन 5 बड़े लाइसेंसधारकों पर हुआ एक्शन

खनिकर्म विभाग द्वारा यह बड़ी दंडात्मक कार्रवाई उत्तराखंड खनिज (परिहार) नियमावली के कड़े प्रावधानों के तहत अमल में लाई गई है। जांच में लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले जिन 5 रिटेल भंडारणों के लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त किए गए हैं, उनके नाम और पते निम्नलिखित हैं:

  • श्री राकेश कुमार का ग्राम रामपुर रायघटी (हरिद्वार) स्थित रिटेल भंडारण।

  • मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कंपनी का ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर स्थित खनिज भंडारण।

  • श्री अमरदीप रणावत का ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर (हरिद्वार) स्थित रिटेल भंडारण।

  • मैसर्स मां दुर्गा इंटरप्राइजेज का ग्राम भिक्कमपुर स्थित बड़ा रिटेल भंडारण।

  • श्रीमती राबिया अंसारी का ग्राम भिक्कमपुर क्षेत्र में संचालित हो रहा रिटेल भंडारण।

इन सभी स्थलों पर नियमों को ताक पर रखकर खनिजों का अवैध स्टॉक करने और बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन करने के पुख्ता साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद यह अंतिम कार्रवाई की गई है।

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‘नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई’

इस ऐतिहासिक कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक राजपाल लेघा ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के अनुरूप पूरे प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने नीतिगत रूप से स्पष्ट किया कि जो भी लाइसेंसधारक एक ही खनन सत्र के भीतर दो बार से अधिक अवैध अनियमितता या चोरी करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ बिना किसी ढील के इसी तरह सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार के राजस्व (Revenue) की सुरक्षा करना और देवभूमि के प्राकृतिक संसाधनों को अवैध दोहन से बचाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों और गोपनीय जांच के आधार पर आने वाले दिनों में भी यह विशेष अभियान पूरे राज्य में लगातार और अधिक आक्रामक रूप से जारी रहेगा।

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राजस्व सुरक्षा और वैधानिक चेतावनी: नियमों का पालन करना अनिवार्य

खनन विभाग ने जिले के सभी क्रशर स्वामियों और भंडारण संचालकों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विभाग का मुख्य उद्देश्य खनिजों के अवैध खेल पर पूरी तरह अंकुश लगाना और पारदर्शी व्यवस्था कायम करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार चलाए जा रहे इस विशेष शुद्धीकरण अभियान के बीच, विभाग ने सभी वैध लाइसेंसधारकों से अपील की है कि वे तय मानकों और नियमों का शत-प्रतिशत व कड़ाई से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी सीधे निरस्तीकरण और भारी जुर्माने की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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