बागेश्वर: अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, नुक्कड़ नाटक के जरिए दी कानूनी जानकारी
बागेश्वर: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार और जिला जज/अध्यक्ष पंकज तोमर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर ग्रामसभा खोली (आरे) में एक वृहद विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अनीता कुमारी के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।
शिविर के दौरान सचिव श्रीमती अनीता कुमारी ने उपस्थित लोगों को घरेलू हिंसा, बाल विवाह निषेध, पोक्सो एक्ट और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। उन्होंने साइबर अपराधों से बचने के तरीके साझा किए और महिलाओं के लिए ‘नालसा मुआवजा योजना 2018’ व एसिड हमलों के पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से 18 जुलाई 2026 को होने वाली स्पेशल लोक अदालत (NI एक्ट) और अगस्त में उच्चतम न्यायालय में आयोजित होने वाले ‘समाधान समारोह’ (विशेष लोक अदालत) के बारे में भी बताया।
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रिटेनर अधिवक्ता श्री त्रिलोक चन्द्र जोशी ने ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, ई-फाइलिंग और ट्रू-कॉपी प्राप्त करने के सरल तरीके समझाए। उन्होंने नालसा की नवीनतम योजनाओं जैसे ‘मानव-वन्य जीव संघर्ष योजना 2025’ और ‘वीर परिवार सहायता योजना 2025’ पर प्रकाश डाला। साथ ही किसी भी कानूनी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 का उपयोग करने की सलाह दी।
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शिविर का शुभारंभ नालसा थीम सांग “एक मुट्ठी आसमान” के साथ हुआ। इस दौरान पी.एल.वी. (PLV) के सदस्यों द्वारा घरेलू हिंसा विषय पर एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसने ग्रामीणों को भावुक करने के साथ-साथ उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। शिविर में “देवभूमि के बुजुर्गों का मान” और “आश्रय और अधिकार” जैसे अभियानों के तहत निराश्रितों के कानूनी अधिकारों पर भी चर्चा की गई।





