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टांडी पोखराड में विधिक साक्षरता शिविर, छात्रों को कानूनों की दी गई अहम जानकारी

नैनीताल, 21 अप्रैल 2026। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा दूरस्थ क्षेत्र स्थित श्री डूंगर सिंह बिष्ट आगर राजकीय इंटर कॉलेज, टांडी पोखराड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का संचालन सिविल जज (सी०डि०)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल थपलियाल के नेतृत्व में हुआ। शिविर की शुरुआत प्रधानाचार्य द्वारा पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों के स्वागत के साथ हुई।

इस दौरान श्रीमती थपलियाल ने छात्रों को एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम और मानव तस्करी से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक एवं मनोदैहिक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है, जिसमें अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान किया गया है।

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पॉक्सो एक्ट पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का यौन कृत्य दंडनीय अपराध है, जिसमें कठोर सजा का प्रावधान है। साथ ही, बच्चों की सुरक्षा, गोपनीयता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

शिविर में छात्रों को सड़क सुरक्षा, मोटर वाहन नियमों और मानव तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य एस.के. दीक्षित, पीएलवी भगवान पुरी एवं यशवंत कुमार सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।

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