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Fri. Oct 9th, 2026
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*अधिवक्ता की शिकायत पर वॉकवे मॉल हल्द्वानी पर उपभोक्ता फ़ोरम ने डाला 3,10,000 ₹ का जुर्माना*

पूरा मामला यह है कि हल्द्वानी बार एसोसिएशन के उपसचिव एडवोकेट योगेश चंद्र लोहनी अपने कुछ साथियों के साथ दिनांक 28-05-2023 को वॉक वे मॉल गये थे जहां उन्होंने मॉल की पार्किंग में अपनी कार खड़ी की जिसका पार्किंग शुल्क 50₹ था परन्तु उसकी रसीद में उक्त धनराशि वर्णित नहीं थी।वापस आने पर जब इस विषय में उन्होंने माल के कर्मचारियों से पूछा तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया उलटा उनसे बाहर जाने को कह दिया गया,इस पर उनके मॉल के मैनेजर से मिलने जाने पर वह भी वहाँ नहीं मिले तब व्यथित होकर उनके द्वारा वॉक वे मॉल को एक क़ानूनी नोटिस भेजा गया परंतु उसका भी कोई जवाब मॉल द्वारा नहीं दिया गया ।इसके बाद उनके द्वारा दिनांक 12-07-2023 को उपभोक्ता फोरम नैनीताल में एक शिकायत दर्ज की गयी जहां दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात उपभोक्ता फोरम ने वॉक वे मॉल को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार प्रद्धति का दोषी माना और 3,10,000 ₹ के जुर्माने से दण्डित किया।
मामले की दमदार पैरवी अधिवक्ता आदित्य कुमार शर्मा द्वारा की गयी उनके द्वारा इसे सभी व्यवसायिक उपक्रमो के लिये नज़ीर बताया और आम उपभोक्ताओं की जीत बताया।


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