हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जनता मिलन के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनते कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावतहल्द्वानी कैंप कार्यालय में जनता मिलन के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनते कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत
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हल्द्वानी: कमिश्नर दीपक रावत का बड़ा एक्शन; बिना मालिक की सहमति के सोशल मीडिया पर जमीन का प्रचार किया तो होगी जेल! 👇

हल्द्वानी :कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पेंशन, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, दस्तावेज संशोधन, पेड़ों के अवैध कटान और भूमि विवाद से संबंधित दर्जनों शिकायतें सामने आईं। कमिश्नर ने अधिकतम मामलों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए।

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बिना अनुमति सोशल मीडिया पर जमीन का प्रचार धोखाधड़ी:

जनता मिलन में एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई कि ‘अपार स्टेट’ नाम से उनका एक भूखंड है, जिसे वे बेचना नहीं चाहते। इसके बावजूद ‘लैंड लीजेंड’ नाम के एक सोशल मीडिया पेज पर बिना मालिक की अनुमति के उस जमीन की वीडियोग्राफी कर प्रचार किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने दोनों पक्षों को तलब किया।

उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी की संपत्ति का विवरण या वीडियो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर डालना डिजिटल धोखाधड़ी है। इसमें आईटी एक्ट की धारा 66 (कंप्यूटर से जुड़े अपराध) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक विश्वासघात व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कारावास और जुर्माने का सख्त प्रावधान है।

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प्रॉपर्टी डीलर समेत 3 के खिलाफ FIR के निर्देश:

शिकायतकर्ता कर्नल जीवेंद्र सिंह ने बताया कि जयदेवपुर (आरआरटीओ रोड, हल्द्वानी) स्थित उनकी खरीदी गई भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा दिया जा रहा है। कमिश्नर दीपक रावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हल्द्वानी तहसील के लेखपाल को तत्काल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर भूमि विक्रेता पी.सी. पंत, विभा पंत और प्रॉपर्टी डीलर मदन टम्टा के विरुद्ध लैंड फ्रॉड का मुकदमा (FIR) दर्ज कराने के आदेश दिए।

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विवादित पेड़ काटने पर ₹1.80 लाख सरकारी खाते में जमा करने के आदेश:

गुलजारपुर रामसिंह (कालाढूंगी) की सरस्वती देवी ने शिकायत की कि पूरन सिंह के साथ उनकी भूमि का स्वामित्व विवाद (धारा-41) कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष ने भूमि से तीन पेड़ काटकर ₹1,80,000 में बेच दिए। दोनों पक्षों और राजस्व अधिकारियों को तलब कर कमिश्नर ने कहा कि कोर्ट केस के दौरान भूमि का स्वरूप बदलना या पेड़ बेचना पूरी तरह गैर-कानूनी है। उन्होंने उपजिलाधिकारी (SDM) को निर्देश दिए कि पेड़ों से मिली ₹1,80,000 की राशि को तुरंत सरकारी खाते में सुरक्षित जमा कराया जाए।

जनता मिलन कार्यक्रम में विजय सिंह ने पेंशन बहाल करने, कुसुमा देवी ने अनुसूचित जाति की वृद्ध महिला के भवन से जबरन कब्जा हटाने, गोविंद सिंह ने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने और कंचन सिंह ने अपने दस्तावेज में जन्मतिथि संशोधित कराने का अनुरोध किया। कमिश्नर ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को खुद सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए।

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