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देवभूमि जन हुंकार, नैनीताल (19 अगस्त 2026): कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड दीपक रावत ने मण्डल में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित हुए दोपहिया वाहनों के संचालन पर अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आने के बाद आयुक्त ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन बेचने वाले ऑटोमोबाइल डीलरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए नियमानुसार लाइफ टाइम टैक्स का 15 गुना जुर्माना आरोपित किया जाए।

आयुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि कुमाऊं मण्डल अंतर्गत कई दोपहिया वाहन बिना रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित हुए ही सड़कों पर चलाए जा रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम और यातायात नियमों के अनुसार, बिना विधिवत रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किए किसी भी वाहन का सार्वजनिक मार्ग पर संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

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आयुक्त ने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि यदि कोई वाहन डीलर वाहन क्रय करने वाले ग्राहक या स्वामी को बिना रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित कराए वाहन विक्रय कर संचालन हेतु सौंपता है, तो इसकी सीधी जवाबदेही डीलर की होगी। ऐसे लापरवाह डीलरों पर नियमानुसार उस वाहन के लाइफ टाइम टैक्स का 15 गुना (15 Times Lifetime Tax Penalty) जुर्माना लगाया जाएगा।

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कुमाऊं आयुक्त ने सम्भागीय परिवहन अधिकारी (RTO) हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा को निर्देशित किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाएं। सड़कों पर बिना नंबर के संचालित हो रहे सभी दोपहिया वाहनों को चिन्हित कर संबंधित वाहन डीलरों के विरुद्ध मोटर वाहन नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाएं।

आयुक्त कार्यालय ने यह भी निर्देशित किया है कि इस विशेष अभियान के अंतर्गत की गई संपूर्ण कार्रवाई की विस्तृत आख्या 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

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आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य मण्डल में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना या कानून-व्यवस्था की स्थिति में बिना नंबर वाले वाहनों से होने वाली समस्याओं पर पूर्ण विराम लग सके।


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