नैनीताल प्रशासन का बड़ा एक्शन। मिलावट, एक्सपायरी फूड और गंदगी फैलाने वाली 17 फर्मों पर न्याय निर्णयन अधिकारी विवेक राय ने ठोका 3,45,000 का जुर्माना।

देवभूमि जन हुंकार, हल्द्वानी / नैनीताल / रुद्रपुर: देवभूमि उत्तराखंड में आम जनता के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और लापरवाह खाद्य कारोबारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जनपद नैनीताल में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री विवेक राय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत विभिन्न मुकदमों और वादों की गहन सुनवाई के उपरांत, नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाली कुल 17 प्रतिष्ठित फर्मों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कुल 3,45,000 रुपये का भारी अर्थदंड (जुर्माना) आरोपित किया गया है।
बिना लाइसेंस, मिलावट, एक्सपायरी और गंदगी फैलाने पर गिरी गाज
अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अदालत द्वारा जारी विस्तृत विवरण के अनुसार, इन सभी 17 विपक्षगणों और प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने के गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:
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व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास वैध लाइसेंस या पंजीकरण (License/Registration) का न होना।
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दूध और खोआ जैसी आवश्यक उपभोग सामग्रियों में मिलावट या उनका अधोमानक (Substandard) होना।
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अवसान तिथि (Expiry Date) निकल जाने के बाद भी प्रतिष्ठान में कालातीत खाद्य सामग्री को संग्रहित रखना और ग्राहकों को बेचना।
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एक्सपायरी और सड़ी-गली खाद्य सामग्रियों से भोजन का निर्माण करना।
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रसोई एवं निर्माण स्थलों पर भारी गंदगी और अस्वच्छकर परिस्थितियां रखना, जिससे आम जनमानस के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के अवैधानिक कृत्यों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर अवैध लाभ कमाने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा।
किस फर्म पर लगा कितना अर्थदंड? (विस्तृत सूची):
न्याय निर्णयन अधिकारी विवेक राय की अदालत द्वारा जिन 17 फर्मों पर पेनल्टी लगाई गई है, उनकी पूरी सूची इस प्रकार है:
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एसएफ फूड्स प्राइवेट लि. (प्लॉट नंबर-12, सेक्टर-3, आईआईई पंतनगर, रुद्रपुर) — 75,000 रुपये
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पुनः एसएफ फूड्स प्राइवेट लि. (पंतनगर, रुद्रपुर) — 75,000 रुपये
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राकेश चंद्र मिश्रा (मैसर्स एमएम होटल्स लि.) (मल्लीताल, नैनीताल) — 25,000 रुपये
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सरताज अली (पुत्र मोहम्मद यासीन, ग्राम पड़ाकिया जंगल रोशनपुर, गदरपुर) — 30,000 रुपये
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योगेश सनवाल एवं प्रज्ञान भारद्वाज (कैंटीन/मेस, स्थित मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी) — 25,000 रुपये
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कैलाश चंद्र (प्रो. मैसर्स मित्रा दा चाप) (कुसुमखेड़ा चौराहा, हल्द्वानी) — 20,000 रुपये
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फैजुद्दीन (पुत्र मीराजुद्दीन, इंदिरा नगर हल्द्वानी / आसिफ चिकन शॉप, घास मंडी, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी) — 15,000 रुपये
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सिराज अहमद (पुत्र अब्दुल रशीद, मैसर्स न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स, लाइन नंबर 08, बनभूलपुरा, हल्द्वानी) — 15,000 रुपये
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अमित अंजना (विक्रेता, मैसर्स न्यू हजारा एंड कंपनी, बरेली रोड, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी) — 10,000 रुपये
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भुवन पंत (पुत्र जगत चंद्र पंत, मैसर्स मनोज स्वीट्स, रानीखेत रोड, भतरोजखान, नैनीताल) — 10,000 रुपये
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राजेन्द्र प्रसाद (पुत्र मोती लाल, मल्ला गोरखपुर, हल्द्वानी, नैनीताल) — 10,000 रुपये
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दिनेश कुमार (पुत्र हरि सिंह, मैसर्स माधवी जनरल स्टोर, छड़ा खैरना, गरमपानी, हाल कैंचीधाम, नैनीताल) — 10,000 रुपये
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सुखवंत सिंह (पुत्र बलदेव सिंह, वार्ड नंबर-7, कालाढूंगी, नैनीताल) — 5,000 रुपये
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सरोज (पत्नी प्रवेश कुमार, जुबली हॉल, कुमाऊं मंडल, मल्लीताल, नैनीताल) — 5,000 रुपये
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संजय दिवाकर (पुत्र गोपाल सिंह दिवाकर, मैसर्स वैष्णवो डेयरी, देवलचौड़ बन्दोबस्ती, रामपुर रोड, हल्द्वानी) — 5,000 रुपये
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सुनील पाल (पुत्र रामचरन पाल, पीलीकोठी / आरके मटन एंड चिकन शॉप, ब्लॉक ऑफिस के सामने, हल्द्वानी) — 5,000 रुपये
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लक्ष्मण सिंह बिष्ट (पुत्र चंदन सिंह बिष्ट, ग्राम व पो. कासियालेख, तहसील धारी, नैनीताल) — 5,000 रुपये
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नैनीताल जिला प्रशासन के इस कड़े फैसले से पूरे संभाग के खाद्य एवं मिष्ठान विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी रूटीन चेकिंग के दौरान यदि इस प्रकार की गंभीर लापरवाहियाँ पाई गईं, तो जुर्माने के साथ-साथ व्यावसायिक लाइसेंस निरस्त करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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