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Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान कार्ड में घर बैठे ऑनलाइन जोड़ें परिवार के नए सदस्य का नाम, सरकार ने शुरू की बेहद आसान प्रक्रिया; यहाँ देखें स्टेप्स 👇

नई दिल्ली:

अगर आपके परिवार में किसी नए सदस्य का नाम अभी तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) में शामिल नहीं हुआ है, तो अब आपको परेशान होने या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से परिवार के किसी भी नए सदस्य का नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं और उन्हें भी ₹5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ दिला सकते हैं। यह नई सुविधा खासतौर पर उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जिनके घर में हाल ही में शादी हुई है, नया बच्चा जन्मा है या किसी कारणवश किसी सदस्य का नाम पहले आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में शामिल होने से छूट गया था।

क्या है आयुष्मान भारत योजना और क्यों जरूरी है नाम जोड़ना?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) केंद्र सरकार की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। इस कल्याणकारी योजना के तहत देश के पात्र परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक का पूरी तरह कैशलेस (मुफ्त) इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है। देश के करोड़ों परिवार गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी खर्च से बचने के लिए इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ध्यान रहे कि अगर परिवार के किसी सदस्य का नाम आयुष्मान कार्ड में दर्ज नहीं है, तो आपातकालीन स्थिति या जरूरत पड़ने पर वह मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेगा। इसलिए परिवार में नया सदस्य जुड़ते ही उसका नाम योजना में अपडेट कराना बेहद जरूरी है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या को लेकर कोई तय सीमा नहीं है; यदि परिवार के सभी सदस्य पात्रता पूरी करते हैं, तो उन सभी को इसका लाभ मिल सकता है।

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नाम जोड़ने से पहले अपने पास तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास तैयार रख लेने चाहिए, ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत न हो:

  • संबंधित सदस्य का पहचान पत्र (जैसे पहचान के लिए वैध सरकारी दस्तावेज)

  • लिंक मोबाइल नंबर (ओटीपी सत्यापन के लिए)

  • परिवार का आधिकारिक राशन कार्ड या फैमिली आईडी

  • सदस्य का पासपोर्ट साइज फोटो या लाइव वेबकैम फोटो

  • नवजात शिशु के मामले में जरूरी जन्म प्रमाण पत्र

  • विवाह के बाद नई बहू का नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट)

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घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन (Step-by-Step)

आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नया नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद सरल है, जिसे आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके पूरा कर सकते हैं:

सबसे पहले आयुष्मान भारत के आधिकारिक लाभार्थी पोर्टल (Beneficiary Portal) पर जाएं और होमपेज पर दिए गए ‘Beneficiary’ विकल्प को चुनें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओटीपी (OTP) के जरिए पोर्टल पर सुरक्षित लॉगिन करें। लॉगिन होते ही आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा, जहाँ आपको अपना राज्य, जिला और योजना के नाम में ‘PM-JAY’ का चयन करना होगा। अगले चरण में अपने राशन कार्ड नंबर (Family ID) या परिवार के किसी भी सदस्य के पहचान विवरण को दर्ज करके अपने पूरे परिवार की सूची खोजें।

जैसे ही आपके परिवार के सदस्यों की लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई दे, वहाँ दिए गए ‘Add Member’ विकल्प पर क्लिक करें। अब जिस नए सदस्य का नाम जोड़ना है, उनका पहचान नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर आए ओटीपी के माध्यम से उनका प्रमाणीकरण व लाइव फोटो कैप्चर की प्रक्रिया पूरी करें। अंत में, राशन कार्ड और मांगे गए अन्य जरूरी सहायक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और सभी जानकारियों को एक बार अच्छी तरह जांचने के बाद आवेदन को फाइनल सबमिट कर दें।

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आवेदन के बाद की प्रक्रिया और तकनीकी सहायता

फॉर्म सफलतापूर्वक जमा होने के बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) द्वारा आपके भेजे गए दस्तावेजों और जानकारियों का गहन सत्यापन (Verification) किया जाएगा। यदि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियां और दस्तावेज पूरी तरह सही पाए जाते हैं, तो कुछ ही दिनों के भीतर नए सदस्य का नाम आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। नाम स्वीकृत होने के बाद आप इसी पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करके नए सदस्य का अपडेटेड आयुष्मान कार्ड आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

यदि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या सर्वर एरर का सामना करना पड़ता है, तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी इस प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। इसके अलावा, योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत, जानकारी या तत्काल सहायता के लिए सरकार द्वारा जारी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 पर सीधे संपर्क किया जा सकता है।

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