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हल्द्वानी ब्रेकिंग: सिटी मजिस्ट्रेट के औचक निरीक्षण में पकड़ी गई बड़ी लापरवाही, छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले 5 संस्थान सील!

हल्द्वानी (नैनीताल): उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हृदयविदारक और दर्दनाक अग्निकांड से सबक लेते हुए उत्तराखंड शासन-प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े और स्पष्ट विधिक निर्देशों के बाद नैनीताल जिला प्रशासन द्वारा जनपद में नियमों की धज्जियां उड़ाकर संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक व्यापक और सघन जांच अभियान (Inspection Campaign) छेड़ दिया गया है। इसी क्रम में शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी के विधिक नेतृत्व में हल्द्वानी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना फायर अनापत्ति प्रमाणपत्र (Fire NOC) और तय सुरक्षा मानकों के बिना चल रहे 5 और नामी कोचिंग संस्थानों को मौके पर ही सील (Seal) कर दिया गया। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक से अवैध रूप से संस्थान चला रहे संचालकों में हड़कंप मच गया है।

प्रशासनिक और विधिक टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि संबंधित कोचिंग संस्थान बेसमेंट और तंग गलियों में बिना किसी पुख्ता आपातकालीन निकास (Emergency Exit) और अग्नि सुरक्षा उपकरणों के धड़ल्ले से चल रहे थे। संस्थान के भीतर पढ़ रहे सैकड़ों छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल प्रभाव से इन संस्थानों के विधिक संचालन पर रोक लगाते हुए सीलिंग की कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई पूरी की।

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सील किए गए 5 प्रमुख कोचिंग संस्थानों का विधिक विवरण:

प्रशासनिक टीम द्वारा मानकों की घोर अनदेखी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर हल्द्वानी के इन नामी संस्थानों के मुख्य द्वारों को विधिक रूप से सील बंद कर दिया गया:

  1. विजन फ्यूचर – मुखानी शाखा

  2. कुमाऊं डिफेंस अकादमी – मुखानी शाखा

  3. पाई स्क्वायर इंस्टीट्यूट – मुखानी शाखा

  4. विजन फ्यूचर – पनचक्की रोड शाखा

  5. कृष्णा आईएएस एवं डिफेंस अकादमी – लालडांठ रोड

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छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं: सिटी मजिस्ट्रेट

कार्रवाई के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि बच्चों के जीवन और उनकी विधिक सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता (Compromise) नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी संस्थान बिना वैध फायर एनओसी (Fire NOC) या सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, उनके विरुद्ध आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा कठोर दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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प्रशासन की इस औचक कार्रवाई के बाद हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कई अन्य कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों और पीजी (PG) संचालकों के पसीने छूट गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी संचालकों से तत्काल प्रभाव से निर्धारित विधिक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की पुरजोर अपील की है। साथ ही सचेत किया है कि नियमों की चोरी करने वालों के खिलाफ यह प्रशासनिक हंटर लगातार जारी रहेगा।


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