नैनीताल में एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाती पुलिस टीमनैनीताल में एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाती पुलिस टीम
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नैनीताल पुलिस का ध्वनि प्रदूषण पर बड़ा प्रहार: सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे तेज लाउडस्पीकर, नियमों के उल्लंघन पर भारी सीजर! 👇

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में ध्वनि प्रदूषण को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय तथा पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी कड़े दिशा-निर्देशों के अनुपालन में एक बड़ा विधिक अभियान शुरू किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नैनीताल डाॅ. मंजूनाथ टीसी के सख्त विधिक निर्देशों पर पूरे जनपद में उच्च तीव्रता वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर आदि) के विरुद्ध एक व्यापक और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

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साइलेंट जोन और रिहायशी इलाकों में पुलिस की कड़ी विधिक चेकिंग

एसएसपी के निर्देशानुसार, एसपी क्राइम और एसपी सिटी के कुशल विधिक नेतृत्व में जनपद के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा क्षेत्र के सभी:

  • धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों,

  • आवासीय क्षेत्रों और साइलेंट जोन (Silent Zones),

  • वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तीव्रता की गहन विधिक जांच की जा रही है।

इस विधिक चेकिंग के दौरान निर्धारित डेसिबल (ध्वनि मानकों) का सरेआम उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा नियमों के विरुद्ध बज रहे भारी मात्रा में लाउडस्पीकर, हाई-पावर एम्पलीफायर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि यंत्रों को मौके से हटाकर विधिक रूप से सीज (Seize) करने की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है।

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नियमों के उल्लंघन पर पुलिस अधिनियम के तहत होगी कठोर वैधानिक जेल

नैनीताल पुलिस इस विधिक अभियान के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दे रही है। पुलिस टीमों द्वारा संबंधित व्यक्तियों, प्रबंधकों और धार्मिक व वाणिज्यिक संस्थानों को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमों, माननीय न्यायालयों के ऐतिहासिक आदेशों तथा शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अक्षरसः पालन करने के लिए विधिक रूप से जागरूक और सचेत भी किया जा रहा है।

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पुलिस प्रशासन ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि भविष्य में भी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व विधिक अनुमति के या निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक तीव्रता पर लाउडस्पीकर बजाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों को ताक पर रखने वाले उपद्रवियों और संस्थानों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम तथा अन्य सुसंगत प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत अत्यंत कठोर और दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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