बागेश्वर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, विभिन्न मामलों का होगा निस्तारण
बागेश्वर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर के तत्वावधान में 9 मई 2026 को जिला न्यायालय परिसर सहित बाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में किया जा रहा है।

लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, बैंक ऋण, लेबर व नियोजन विवाद, वैवाहिक मामले, किरायेदारी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, बिजली-पानी बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व और उपभोक्ता फोरम से जुड़े मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
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इस संबंध में 18 अप्रैल 2026 को जिला जज/अध्यक्ष पंकज तोमर की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों, बार संघ और बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में संदर्भित कर निस्तारण करने पर जोर दिया गया।
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प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों का शीघ्र और सरल समाधान पाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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