देवभूमि जन हुंकार, नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में विकास कार्यों के साथ-साथ कानून व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद और मजबूत बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी श्री ललित मोहन रयाल के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में जिले में गुंडा नियंत्रण अधिनियम (गुंडा एक्ट) के तहत ताबड़तोड़ और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिससे जिलेभर के भूमाफियाओं और अराजक तत्वों में भारी हड़कंप मच गया है।
1 जनवरी से 15 सितंबर 2026 तक के आधिकारिक आंकड़े
जिला प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से 15 सितंबर 2026 तक विभिन्न न्यायालयों में गुंडा एक्ट के मामलों की स्थिति इस प्रकार रही:
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जिला मजिस्ट्रेट (DM) नैनीताल का न्यायालय:
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कुल दर्ज वाद: 162
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कुल निस्तारित मामले: 98
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जिला बदर की गई कार्रवाई: गंभीर मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए कुल 90 अराजक तत्वों को जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए।
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अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नैनीताल का न्यायालय:
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कुल दर्ज वाद: 130
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कुल निस्तारित मामले: 44
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अवशेष वाद: 86 (जिन पर सुनवाई जारी है)
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अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नैनीताल का न्यायालय:
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कुल दर्ज वाद: 107
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कुल निस्तारित मामले: 23
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अवशेष वाद: 84 (जिन पर अग्रिम कार्रवाई प्रक्रियाधीन है)
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इस प्रकार विभिन्न न्यायालयों के माध्यम से कुल 165 मामलों का सफल निस्तारण किया जा चुका है, जो प्रशासन की त्वरित न्याय और कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डीएम ललित मोहन रयाल की दो-टूक चेतावनी: “कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”
इस पूरे अभियान पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिले में शांति व्यवस्था और कानून का राज कायम रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज में अमन-चैन को बाधित करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ समय-समय पर कड़ा एक्शन लेना बेहद आवश्यक है।
डीएम ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जनपद में कानून व्यवस्था के साथ जो भी व्यक्ति खिलवाड़ करेगा, उसे किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, और आने वाले दिनों में अपराधियों के खिलाफ यह शिकंजा और अधिक कसा जाएगा। प्रशासन के इस आक्रामक और सख्त तेवर से आम जनता के बीच सुरक्षा का भाव और अधिक मजबूत हुआ है।
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