देवभूमि जन हुंकार, हल्द्वानी (03 अगस्त 2026): भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में नैनीताल जनपद में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में दर्ज न रहे।
विसंगतियों पर जारी हो रहे नोटिस, केवल नोटिस से नहीं कटेगा नाम
विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में दर्ज नाम, उपनाम, आयु, पता, हिंदी-अंग्रेजी की वर्तनी (Spelling) तथा अन्य अभिलेखीय विसंगतियों के आधार पर संबंधित मतदाताओं को सत्यापन हेतु नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई मामलों में पुराने अभिलेखों, शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और मतदाता सूची के विवरणों में अंतर पाए जाने या पारिवारिक विवरणों में असमानता मिलने पर भी सत्यापन के लिए नोटिस दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल नोटिस जारी होने से ही किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के उपरांत ही नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
सत्यापन हेतु निर्धारित 11 मान्य दस्तावेजों की सूची
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के सत्यापन के लिए निम्नलिखित 11 दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना मान्य होगा:
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पेंशन/पहचान पत्र: केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू के कर्मचारी/पेंशनभोगी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश।
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1987 से पूर्व के अभिलेख: 01 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी द्वारा भारत में जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र।
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जन्म प्रमाण पत्र: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रामाणिक जन्म प्रमाण पत्र।
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पासपोर्ट: भारत सरकार द्वारा जारी वैध पासपोर्ट।
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शैक्षणिक प्रमाण पत्र: मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन (10वीं) या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
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स्थायी निवास प्रमाण पत्र: सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी डोमिसाइल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
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जाति प्रमाण पत्र: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी प्रमाण पत्र।
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परिवार रजिस्टर: राज्य या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तैयार की गई परिवार रजिस्टर की प्रति।
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वन अधिकार प्रमाण पत्र: वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी प्रमाण पत्र।
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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC): जहाँ भी यह लागू हो।
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भूमि/मकान आवंटन पत्र: सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान का आधिकारिक आवंटन पत्र।
नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए महत्वपूर्ण फॉर्म
जिला निर्वाचन कार्यालय ने नागरिकों की सुविधा के लिए फॉर्म संबंधी प्रक्रिया भी स्पष्ट की है:
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नया नाम जोड़ने हेतु: फॉर्म-6 (संलग्नक-4)
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नाम हटाने हेतु: फॉर्म-7
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संशोधन या स्थानांतरण हेतु: फॉर्म-8
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पात्र अविवाहित नागरिक भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल एवं ADM विवेक राय की अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने जिले के नागरिकों से विशेष अपील करते हुए कहा:
“यदि किसी नागरिक को मतदाता सूची सत्यापन का नोटिस प्राप्त होता है तो वे बिल्कुल न घबराएं। निर्धारित अभिलेखों के साथ बीएलओ या संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन प्रक्रिया में अपना सहयोग दें। नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से ही एक शुद्ध, विश्वसनीय और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार की जा सकेगी, जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती की आधारशिला है।”

